Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2021
बिहार में प्रत्येक साल प्राकृतिक आपदा जैसे की आंधी-तूफान बाढ़ या सुखाड़ होने के कारण किसानों का फसल अक्सर नुकसान हो जाता है। महीनों का किया हुआ मेहनत पानी में मिल जाता है इस स्थिति में बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत वैसे सभी किसानों रैयत एवं गैर रैयत किसानों को आर्थिक मदद की जाती है। जिसके लिए आमंत्रित की गई तिथि पर किसानों को सरकार की पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। जिसके बाद सहायता की राशि DBT के माध्यम से किसानों के खातों में स्थानतरित कर दिया जाता है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना में मिलने वाली लाभ
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2021: बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसलों के नुकसान के लिए राज्य सरकार किसानों को फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का फसल नुकसान होने पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए की राशि प्रदान करती है एवं यदि किसानों को फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% या इससे अधिक का नुकसान होता है तो उस स्थिति में सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रु की राशि प्रदान करती है। यह लाभ रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानों को मिलता है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्न फसल में से कोई होना अनिवार्य है
- गेहूं एवं मकई की भरपाई बिहार के सभी जिलों के लिए होगी।
- चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, ईख, प्याज एवं आलू को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
- चने की फसल के नुकसान की भरपाई बिहार के 17 जिलों जो इसका उत्पादन करती है उसे किया जाएगा।
- मसूर की फसल के लिए बिहार के 35 जिलों जो इसका उत्पादन करती है उसको किया जाएगा।
- अरहड़ की खेती करने वाले 22 जिलों में इसका लाभ दिया जाएगा।
- ईख की खेती करने वाले बिहार के 16 जिलों में इसका भरपाई की जाएगी।
- राई एवं सरसों की खेती करने वाले लगभग सभी जिलों में इसका लाभ दिया जाएगा।
- प्याज की खेती करने वाले 14 जिलों में इसका लाभ दिया जाएगा।
- आलू की खेती करने वाले 15 जिलों में इसका लाभ दिया जाएगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2021: बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अर्थात यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो रैयत एवं गैर रैयत के अनुसार मांगी गई दस्तावेज अपने पास रख लें उसके बाद ही आवेदन करने के लिए पोर्टल पर जाए।
रैयत किसानों के लिए आवश्यक कागजात:
- फोटो (50 kB से कम होना चाहिए )
- वोटर आइडी कार्ड (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- आवासीय प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन की रसीद (स्कैन फाइल का Size: 1Mb से कम होना चाहिए)
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए ) [ घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।]
गैर-रैयत किसानों के लिए आवश्यक कागजात:
- फोटो (50 kB से कम होना चाहिए )
- वोटर आइडी कार्ड (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- आवासीय प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए ) [ घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।]
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए आवश्यक कागजात:
- फोटो (50 kB से कम होना चाहिए )
- वोटर आइडी कार्ड (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- आवासीय प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन की रसीद (स्कैन फाइल का Size: 1Mb से कम होना चाहिए)
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए ) [ घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।]
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर किसान रेजिस्ट्रैशन करवाना होगा। जिसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद से भी ऑनलाइन रेजिस्ट्रैशन कर सकते है।
- सबसे पहले यहां क्लिक करके सहकारिता विभाग के अधियाकरिक वेबसाईट पर जाए।
- उसके बाद आपको नीचे दिए गए तस्वीर में बताया गया लिंक पर क्लिक करके कृषि विभाग में किसान रेजिस्ट्रैशन कर लें। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो फिर आप अपना मोबाईल नंबर और पासवर्ड डाल कर सीधा लॉगिन करें।

- किसान रेजिस्ट्रैशन करने के बाद आप अपना मोबाईल नंबर और किसान रेजिस्ट्रैशन में बनाया गया पासवॉर्ड डाल कर लॉगिन कर लें।

- उसके बाद नीचे दिया गया कोड को देख कर बॉक्स में लिख कर लॉगिन पर क्लिक कर लॉगिन हो जाए और फिर उसके बाद आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा उसमें मांगी गई सारी जानकारी को भर कर सबमिट कर दें आपका आवेदन पूरी हो जाएगा।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2021 की आवेदन की तिथियां:
वर्तमान में खरीफ फसल के लिए आवेदन ली जा रही है। जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है।
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