Kabir Anteyeshti Anudan Yojana: बिहार समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी की गई एक प्रकार की योजना है कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना जिसके तहत बिहार सरकार के द्वारा बीपीएल के गरीब परिवार वालों के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में बिहार सरकार के द्वारा उस गरीब परिवार को 3000 रुपए की राशि तुरंत उपलब्ध करवाती है। इस योजना का लाभ लेनें के लिए नीचे दी गई पूरी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें।
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana योजना के तहत बिहार राज्य के अंतर्गत हर एक पंचायत के खाते में 05 लोगो के भुगतान के लिए 15 हजार रुपए की राशि पहले से जमा की हुई रहती है। ताकि लभुकों को तुरंत इसका लाभ हाथों हाथ दिया जा सके। ठीक इसी तरह से नगर पंचायत में यह 10 लोगों के भुगतान के लिए 30 हजार रुपए की राशि पहले से नगर पंचायत के खाते में जमा किया हुआ रहता है। नगर परिषद में यह राशि 20 लोगों के भुगतान के लिए 60 हजार रुपए की राशि पहले से जमा रहती है एवं नगर निगम में यह राशि 30 लभुकों के लिए कुल 90 हजार रुपए नगर निगम के खाते में पहले से जमा रहता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के परिजन द्वारा एक सादे कागज पर मृतक के बारे में चर्चा करते हुए उसके अन्त्येष्टि (अंतिम संस्कार) के लिए अपने पंचायत के मुखिया को या फिर वार्ड पार्षद को आवेदन देंगे जिसके बाद लाभूक को इसकी लाभ तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पंचायत में मुखिया को आवेदन देकर एवं नगर निकायों में कार्यपाल पदाधिकारी को आवेदन देकर लाभ की राशि तुरंत प्राप्त किया जाता है।
वर्तमान समय में यह राशि COVID-19 से होने वाले मृतक को भी उपलब्ध करवाई जा रही है अतः कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों को भी मृतक के अन्त्येष्टि के लिए इस योजना के तहत उसको लाभ उपलब्ध करवाई जा रही है। covid-19 के मृतक के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया समान है जैसे की सामान्य मृतकों के लिए होती है। इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए पंचायतों एवं नगर निकायों के खाते में बताई गई राशि हमेशा उपलब्ध रहती है।
जब लाभार्थी को इसका लाभ दिया जाता है उसी क्षण उसकी एंट्री अनलाइन सरकार की पोर्टल पर कर दी जाती है जिसके बाद पंचायत या नगर निकायों के खाते में उतनी राशि फिर से जमा करवा दी जाती है। अतः इस लाभ के लिए आवेदन करने के बाद कोई मुखिया या फिर कार्यपाल पदाधिकारी राशि न होने के बात कहकर किसी भी लाभूक को टाल नहीं सकता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते है या उच्च पदाधिकारी को शिकायत कर सकते है।
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना टोल फ्री नंबर : 1800-345-62-62

अन्य योजना के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana के लिए online आवेदन ऐसे करें
सबसे पहले यहां क्लिक करके सरकार की official वेबसाईट पर जाए फिर मांगी गई जानकारी भर दें
नीचे बताई गई सभी डॉक्युमेंट्स अपने पास रख लें जिसमें से आपको मृतक का आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को स्कैन करके 200kb से कम size का pdf फाइल बनाकर पहले ही रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों को पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा आपको।
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का वोटर id कार्ड
- लाभार्थी का बैंक डिटेल्स
- मृतक का आधार कार्ड
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
सभी कुछ सही सही भरने के बाद form को submit button पर क्लिक करके उसको submit कर दें। सबमिट करने के बाद आपके आवेदन की सत्यता की जांच कर आपके खाते पर Kabir Anteyeshti Anudan Yojana लाभ की राशि भेज दी जाएगी।