|List of business under mudra loan|

List of business under mudra loan / मुद्रा लोन के लिए बिजनस की सूची: प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत आने वाली बिजनस जिसके लिए सरकार आपको लोन देती है। उन सभी बिजनस का लिस्ट नीचे दिया गया है जिसके लिए आपको लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।

list of business under mudra loan:

  • परिवहन गाड़ियां के लिए: माल और यात्रियों के परिवहन के लिए परिवहन वाहनों की खरीद जैसे कि ऑटो रिक्शा, छोटे माल परिवहन वाहन, 3 पहिया, ई-रिक्शा, टैक्सियां, आदि। ट्रैक्टर / ट्रैक्टर ट्रॉलियों / पावर टिलर जो केवल वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले टू व्हीलर भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं।
  • सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा गतिविधियाँ के लिए: सैलून, ब्यूटी पार्लर, व्यायामशाला, बुटीक, सिलाई की दुकानें, ड्राई क्लीनिंग, साइकिल और मोटर साइकिल की मरम्मत की दुकानें, डीटीपी और फोटोकॉपी सुविधा, चिकित्सा दुकानें, कूरियर एजेंट, आदि बिजनस के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है।

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  • खाद्य उत्पादन क्षेत्रों के लिए: पापड़ बनाने, आचार बनाने, जैम / जेली बनाने, ग्रामीण स्तर पर कृषि उपज संरक्षण, मिठाई की दुकानों, छोटी सेवा वाले खाद्य स्टालों और दैनिक खानपान / कैंटीन सेवाओं, कोल्ड चेन वाहनों, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ बनाने वाली इकाइयों जैसी गतिविधियों के लिए आइसक्रीम बनाने की इकाइयाँ, बिस्किट, ब्रेड और बन बनाना इत्यादि के लिए बिजनस लोन उपलब्ध करवाया जाता है।
  • कपड़ा उत्पादन क्षेत्र / गतिविधि करने के लिए: हथकरघा, पावर लूम, खादी गतिविधि, चिकन काम, जरी, और जरदोजी का काम, पारंपरिक कढ़ाई और हाथ का काम, पारंपरिक रंगाई और छपाई, परिधान डिजाइन, बुनाई, सूती जिनिंग, कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई, सिलाई और अन्य कपड़ा जैसे उत्पादों, वाहन सामान, सामान प्रस्तुत करना, आदि कार्यों के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है।

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  • व्यापारियों और दुकानदारों के लिए बिजनस लोन: अपनी दुकानों / ट्रेडिंग और व्यावसायिक गतिविधियों / सेवा उद्यमों और गैर-कृषि आय-उत्पादक गतिविधियों को चलाने के लिए, व्यक्तियों को उधार देने के लिए, वित्तीय सहायता, प्रति उद्यम / उधारकर्ता पर 10 लाख तक के लाभार्थी ऋण उपलब्ध करवाई जाती है।
  • सूक्ष्म इकाइयों के लिए उपकरण वित्त योजना: आवश्यक मशीनरी / उपकरण खरीदकर सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम 10 लाख रुपये की लोन देने की प्रावधान किया गया है।

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  • कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए: कृषि के लिए संबद्ध गतिविधियाँ जैसे- मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुधन-पालन, ग्रेडिंग, छंटाई, एकत्रीकरण कृषि उद्योग, डायरी, मत्स्य, कृषि-क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण, आदि (फसल ऋणों को छोड़कर, नहर, सिंचाई जैसे भूमि सुधार और कुएं) और इनका समर्थन करने वाली सेवाएं, जो आजीविका को बढ़ावा देती हैं या आय-उत्पादक हैं वो 2016-17 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगी।

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