PM Svanidhi Yojana Online Apply

PM Svanidhi Yojana Online Registration: यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा शहरी फुटपाथ विक्रेताओ के हित के लिए शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार शहरी फुटपाथ विक्रेताओ को कोरोना संक्रमण के कारण हुई आर्थिक मंदी के कारण उसके व्यापार को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए शहरी फुटपाथ विक्रेताओ को 10 हजार का लोन प्रदान करवाती है। शहरी फुटपाथ विक्रेता अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहरवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया है की वे विभिन्न क्षेत्रों में विक्रेता, फेरीवाले, ठेलेवाले, रेहड़ीवाला, थेलीफड़वाला आदि के रूप में जाने जाते हैं।

PM Svanidhi Yojana Online Apply

उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों में सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें / स्टेशनरी आदि चीजें शामिल हैं जो वे लोगों के घर तक पहुंचाते है। इस सेवा के अंतर्गत नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शामिल है। COVID-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन के कारण रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका को बुरी तरह से तोड़ दिया है। वे आम तौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और हो सकता है कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उसी का उपभोग किया हो, इसलिए शहरी फुटपाथ विक्रेताओ को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की छोटे पूजी धारकों जैसे शहरी फुटपाथ विक्रेताओ को ₹10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना। इस योजना के अंतर्गत यदि आवेदक पहले ऋण को चुका देता है तो उसके लिए 20 हजार रुपए का भी लोन दिया जाता है। यदि लाभूक नियमित रूप से लोन का भुगतान करता है तो 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत उपरोक्त उद्देश्यों के साथ रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को औपचारिक रूप देने में मदद करेगी और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सीढ़ी को आगे बढ़ाने के नए अवसर खोलेगी।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए योग्यता

यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:

  1. फुटपाथ विक्रेता जिनके पास शहर द्वारा जारी किया गया वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान पत्र है
  2. विक्रेता, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग / पहचान पत्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है; ऐसे विक्रेताओं के लिए एक IT आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनंतिम वेंडिंग प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। ULB को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ऐसे विक्रेताओं को एक महीने की अवधि के भीतर तत्काल और सकारात्मक रूप से वेंडिंग और पहचान पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र जारी करें।
  3. फुटपाथ विक्रेता, जो यूएलबीड पहचान सर्वेक्षण से बाहर हो गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है और उन्हें यूएलबी / टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (LoR) जारी किया गया है।
  4. शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमाओं में बिक्री करने वाले आसपास के विकास/अर्द्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं और ULB/TVC द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (LoR) जारी किया गया है।
  5. ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिनके द्वारा पूर्व में ऋण के लिए आवेदन दिया गया है वह बैंक पासबूक, आधारकार्ड एवं नगर निकाय से निर्गत फुटपाथ विक्रेता का विक्रय प्रमाण पत्र (CoV)/ पहचान पत्र (ID) के साथ निर्धारित तिथि पर बैंक ब्रांच में जाकर अपने आवेदन का निस्तारण करा सकते हैं।
  6. ऐसे फुटपाथ विक्रेता जो शहरी क्षेत्र में अपना सामान बेचते हों, उन्हे इस योजना का लाभ मिल सकता हैं।
  7. ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए नगर निकाय में निःशुल्क हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गयी है जहाँ वे आवेदन कर सकते हैं। फुटपाथ विक्रेता स्वयं भी ऋण हेतु अधिकारीक वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  8. ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिनका सर्वेक्षण नहीं हो पाया है वह अपने सम्बंधित नगर निगम / परिषद्‌ / पंचायत से संपर्क कर अपना सर्वेक्षण करवा कर विक्रय प्रमाण प्ल (CoV), पहचान पत्र (ID) प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का ब्याज दर एवं समयावधि

शहरी फुटपाथ विक्रेताओ को Rs 10,000 ( दस हजार रुपये) का पूंजी खरीदने के लिए 7 प्रतिशत वर्षिक ब्याज दर पर ऋण/लोन उपलब्ध करवाया जाता है। इस लोन/ऋण को शहरी फुटपाथ विक्रेताओ को 1 वर्ष के अंदर के अंदर प्रतिमहिना किस्त के रूप में लोन/ऋण चुकाना होता है। यदि लभूक चाहे तो इस लोन/ऋण को समय से पहले भी चुका सकता है जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही साथ यदि लभूक पहले लोन/ऋण को चुका देता है तो उसके लिए अगला लोन की सीमा बढ़ा दी जाती है और उसे अधिकतम 20 हजार रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर पुनः अपने ऋण को चुका देते है तो इस योजना के तहत आपको फिर से 50 हजार रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ आपसे ली गई 7 प्रतिशत ब्याज की राशि आपके खाते में कॉर्टर्ली अनुदान के रूप में वापिस कर दी जाती है। इसके लिए आपको अनुदान के लिए क्लैम करना होता है।

PM Svanidhi Yojana Online Apply

PM Svanidhi Yojana Online Apply: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए यदि आप ऊपर दिए योग्यता की शर्तों को पूरा करते है तो आप केंद्र सरकार की अधिकारीक वेबसाईट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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